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व्यवस्थाविवरण 19

19
खूनी के लिए शरणनगर
(गिन 35:9–28; यहो 20:1–9)
1“जब तेरा परमेश्‍वर यहोवा उन जातियों को नष्‍ट करे जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी हो के उनके नगरों और घरों में रहने लगे, 2तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्‍वर यहोवा तुझे कर देता है, तीन नगर अपने लिये अलग कर देना। 3और तू अपने लिये मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा परमेश्‍वर यहोवा तुझे सौंप देता है तीन भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए। 4और जो खूनी वहाँ भागकर अपने प्राण को बचाए, वह इस प्रकार का हो; अर्थात् वह किसी से बिना पहले बैर रखे या उसको बिना जाने बूझे मार डाला हो — 5जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए, और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए, और कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए—तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे; 6ऐसा न हो कि मार्ग की लम्बाई के कारण खून का पलटा लेनेवाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े, और मार डाले, यद्यपि वह प्राणदण्ड के योग्य नहीं, क्योंकि उस से बैर नहीं रखता था। 7इसलिये मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, कि अपने लिये तीन नगर अलग कर रखना।
8“यदि तेरा परमेश्‍वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे, जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था — 9यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में जिन्हें मैं आज तुझ को सुनाता हूँ चौकसी करे, और अपने परमेश्‍वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे — तो इन तीन नगरों से अधिक और भी तीन नगर अलग कर देना, 10इसलिये कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्‍वर यहोवा तेरा निज भाग करके देता है किसी निर्दोष का खून न बहाया जाए, और उसका दोष तुझ पर न लगे।
11“परन्तु यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे, और उस पर लपककर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए, और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए; 12तो उसके नगर के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहाँ से मँगाकर खून के पलटा लेनेवाले के हाथ में सौंप दें, कि वह मार डाला जाए। 13उस पर तरस न खाना, परन्तु निर्दोष के खून का दोष इस्राएल से दूर करना, जिस से तुम्हारा भला हो।
प्राचीन सीमाएँ
14“जो देश तेरा परमेश्‍वर यहोवा तुझ को देता है, उसका जो भाग तुझे मिलेगा, उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो न हटाना।#व्य 27:17
गवाहों से सम्बन्धित नियम
15“किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परन्तु दो या तीन साक्षियों के कहने से बात पक्‍की ठहरे।#गिन 35:30; व्य 17:6; मत्ती 18:16; यूह 8:17; 2 कुरि 13:1; 1 तीमु 5:19; इब्रा 10:28 16यदि कोई झूठी साक्षी देनेवाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, 17तो वे दोनों मनुष्य, जिनके बीच ऐसा मुक़द्दमा उठा हो, यहोवा के सम्मुख, अर्थात् उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएँ; 18तब न्यायी भली भाँति पूछताछ करें, और यदि इस निर्णय पर पहुँचें कि वह झूठा साक्षी है, और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है 19तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्‍ति उसने की हो वैसी ही तुम भी उसकी करना; इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। 20तब दूसरे लोग सुनकर डरेंगे, और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। 21और तू बिल्कुल तरस न खाना; प्राण के बदले प्राण का, आँख के बदले आँख का, दाँत के बदले दाँत का, हाथ के बदले हाथ का, पाँव के बदले पाँव का दण्ड देना।#निर्ग 21:23–25; लैव्य 24:19,20; मत्ती 5:28

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